धान खरीदी में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई कलेक्टर ने सहकारिता विस्तार अधिकारी को किया निलंबित
दुर्ग।धान खरीदी में गंभीर अनियमितता सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत प्रजय सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमधा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में प्रजय सोनी का मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग निर्धारित किया गया है।
इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।जानकारी के अनुसार, सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट (पंजीयन क्रमांक 613) के उपार्जन केंद्र में धान खरीदी के दौरान अनियमितता की शिकायत पर तहसीलदार धमधा द्वारा जांच की गई थी। जांच में उपार्जन केंद्र ठेंगाभांट में 682 बैग धान अनाधिकृत रूप से भंडारित पाए गए।जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि प्रजय सोनी का दायित्व समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन (विपणन वर्ष 2025-26) के अंतर्गत उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना था, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।
किसानों द्वारा शपथपूर्वक दिए गए बयानों में बताया गया कि शेष लिमिट में धान का समायोजन प्रजय सोनी द्वारा समिति के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के साथ मिलकर कराया जा रहा था। इस पूरे मामले में प्रजय सोनी की संलिप्तता स्पष्ट पाए जाने पर इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन माना गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार 28 जनवरी को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
