Meesho के जरिए प्रतिबंधित हथियार की सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस की बड़ी
दुर्ग । थाना उतई पुलिस ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की डिलीवरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई “ऑपरेशन विश्वास” अभियान के तहत की है। मामले में कोरियर एजेंसी संचालक और डिलीवरी कर्मचारी के खिलाफ Arms Act के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को ग्राम पुरई में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी लावन्य उर्फ लवन यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर तोषण यादव एवं अन्य लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था । इस मामले में अपराध क्रमांक 32/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) और Arms Act की धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।ऑनलाइन हथियार सप्लाई का खुलासा जांच के दौरान यह सामने आया कि घटना में इस्तेमाल किया गया प्रतिबंधित धारदार हथियार Meesho ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था।यह
पार्सल उतई स्थित वाल्मो कोरियर एजेंसी द्वारा 3 जनवरी 2026 को आरोपी को डिलीवर किया गया था। पुलिस के अनुसार, कोरियर एजेंसी संचालक को प्रतिबंधित सामग्री होने की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से पार्सल सुपुर्द कर दिया और ₹245 नगद प्राप्त किए।इस कृत्य को Arms Act की धारा 25(1)(A) और 25(3) के तहत दंडनीय पाए जाने पर 16 फरवरी 2026 को आरोपी रोशन सिंह राजपूत (31) और तामेश उर्फ तामेश्वर साहू (23) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।घटना का कारणपुलिस के अनुसार, ऑनलाइन माध्यम से प्रतिबंधित हथियार आसानी से उपलब्ध होने के कारण आपसी विवाद में उसका उपयोग कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।जब्त सामग्रीपुलिस ने कार्रवाई के दौरान कोरियर एजेंसी संचालन से संबंधित दस्तावेज, पार्सल डिलीवरी रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख जब्त किए हैंपुलिस
टीम की सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, आरक्षक ध्रुवनारायण चन्द्राकर, राजीव दुबे, महेश यादव एवं दिलीप सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।दुर्ग पुलिस की अपीलDurg Police ने नागरिकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या अवैध सामग्री का विक्रय या डिलीवरी न करें।संदिग्ध
गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, अन्यथा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
