गन्ना किसानों से 20 लाख की ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार, 3 साल की सजा

गन्ना किसानों से 20 लाख की ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार, 3 साल की सजा

कबीरधाम। जिले की पाण्डातराई पुलिस की मेहनत रंग लाई है। गन्ना किसानों और मजदूरों से लगभग 20 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को न्यायालय ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में ग्राम रूसे निवासी प्रार्थी रूपेश चंद्रवंशी ने थाना पाण्डातराई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी गुड़ फैक्ट्री किराये पर लेकर किसानों, मजदूरों और प्रबंधक का भुगतान नहीं किया।

आरोपी पर कुल 19,31,196 रुपये हड़पने का आरोप साबित हुआ।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में विशेष प्रयास किए गए। इसी क्रम में उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल की टीम ने महाराष्ट्र के तासगांव (जिला सांमली) से आरोपी को गिरफ्तार किया।संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। यह कार्रवाई किसानों और मजदूरों के हक में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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