रिश्वतखोरी के आरोप में सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी निलंबित, उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

रिश्वतखोरी के आरोप में सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी निलंबित, उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

दुर्ग/नवा रायपुर, 30 अप्रैल 2025:खुशबू बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला दुर्ग में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी सुश्री भुनेश्वर्री कश्यप को रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुश्री कश्यप पर छात्रवृत्ति वितरण के नाम पर एक विद्यार्थी से 20% राशि यानी 30,000 रुपये की मांग करने का आरोप है।

यह मामला छात्रवृत्ति दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान प्रकाश में आया, जब पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत पूर्व में चंद्रशेखर चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय, धमधा, दुर्ग में पदस्थ एक अधिकारी के साथ साझा की। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई।आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुश्री कश्यप का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में सुश्री कश्यप का मुख्यालय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है।

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