शासकीय सेवक की मृत्यु पर अनुग्रह राशि में वृद्धि की माँग– छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की पहल – जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव

शासकीय सेवक की मृत्यु पर अनुग्रह राशि में वृद्धि की माँग– छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की पहल – जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव

दुर्ग, 10 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने माननीय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम कलेक्टर महोदय, दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने शासकीय सेवकों की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षण करने की मांग की है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अधिकतम ₹50,000/- (अक्षरी पचास हजार रूपये) तक अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। जबकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 4-1/25 /नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल 2025 के अनुसार वहाँ सेवा में रहते मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत अधिकतम ₹1,25,000/- (अक्षरी एक लाख पच्चीस हजार रूपये) तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक होकर हुआ था। तब से अनेक महत्वपूर्ण सेवाओं और योजनाओं में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय छत्तीसगढ़ में भी लागू किये जाते रहे हैं। अतः मध्यप्रदेश रि-आर्गनाइजेशन एक्ट की धारा 61 के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी मृतक शासकीय सेवकों के परिवार को ₹1,25,000/- तक अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने शासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है ताकि शासकीय सेवकों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता मिल सके।(भानु प्रताप यादव)जिलाध्यक्ष – दुर्ग (छत्तीसगढ़)

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