दुर्ग जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव निलंबित, पत्नी को लाभ पहुंचाने का आरोप

दुर्ग जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव को छत्तीसगढ़ शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर, दुर्ग द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि श्री साव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमुदनी साव उच्च वर्ग की हिन्दी विषय की शिक्षिका हैं।

श्री गोविंद साव द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उन्हें गणित विषय के शिक्षक के रूप में दर्शाया गया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता हुई। यह कृत्य सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त दुर्ग श्री सत्य नारायण राठौर ने गोविंद साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि में उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के मुख्यालय में संलग्न रखा जाएगा।श्री साव पर कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कदाचार बरतने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के अंतर्गत उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।यह आदेश 2 जून 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?