अंधविश्वास, ग्रह दोष और तंत्र विद्या के नाम पर महिला से ₹36,66,000 की ठगी करने वाला फर्जी योग गुरु गिरफ्तार

अंधविश्वास, ग्रह दोष और तंत्र विद्या के नाम पर महिला से ₹36,66,000 की ठगी करने वाला फर्जी योग गुरु गिरफ्तार

थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली प्रार्थिया पल्लवी जायसवाल पिता स्व. विनोद कुमार जायसवाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी फ्लैट नं. 120, द्वितीय तल, सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट, जुनवानी, भिलाई ने वर्ष 2022 में कालीबाड़ी मंदिर, नेहरू नगर के पुजारी परिचय मिश्रा से अपनी जन्मकुंडली दिखाकर स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी चर्चा की थी।पुजारी परिचय मिश्रा द्वारा कुंडली में दोष बताते हुए ग्रह शांति हेतु पूजा कराने की सलाह दी गई और स्वयं के “सिद्ध गुरु” कुलदीप जी महाराज से मिलने की बात कही गई।

जनवरी 2023 में कुलदीप उर्फ कालू (उम्र 35 वर्ष), निवासी ग्राम रीटोली, थाना शिवजी, जिला रोहतक (हरियाणा) से पीड़िता की मुलाकात करवाई गई।कुलदीप उर्फ कालू ने स्वयं को सिद्ध तांत्रिक व योगाचार्य बताकर प्रार्थिया को उसके जीवन पर खतरा होने की बात कही और पूजा-पाठ के नाम पर राशि की मांग की। डर एवं भ्रम का माहौल बनाकर आरोपी द्वारा दिनांक 18.01.2023 से 08.04.2025 के बीच ₹36,66,000 की राशि आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक खातों से अलग-अलग किस्तों में बैंक ऑफ बड़ौदा व कर्नाटक बैंक के खातों में जमा करवाई गई।

आरोपी ने प्रार्थिया के फ्लैट को भी अपने नाम रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाते हुए तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। संपूर्ण घटनाक्रम की शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 673/2025 धारा 318(4), 308(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

जप्त संपत्ति:ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स कार (सिल्वर रंग)एक वीवो कंपनी का मोबाइल एक टेक्नो केमन कंपनी का मोबाइलएक्यूप्रेशर मशीनतांत्रिक पूजा सामग्री, जड़ी-बूटी, बैनर व पोस्टरउल्लेखनीय योगदान देने वाली टीम:थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक मनीष वाजपेयी, सहायक उप निरीक्षक पूरन साहू एवं संतोष मिश्रा, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह एवं प्रदीप सिंह की तत्परता से आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई।संदेश:पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र या ग्रह-दोष के नाम पर आर्थिक शोषण करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें और ऐसी घटनाओं की तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में सूचना दें।

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