संकुल संचालन में अनियमितता उजागर PFMS राशि में घोटाला: दुर्ग में दो प्राचार्य सहित चार शिक्षकों पर गिरी गाज़

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अनियमितता बरतने वाले दो। प्राचार्य समेत चार को निलंबित कर दिया गया है। जानिए क्या कुछ लिखा है जारी आदेश में…

दरअसल, दुर्ग के तकियापारा संकुल केन्द्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संकुल केन्द्र के समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित पीएफएमएस खाते के संचालन में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक अनियमितता एवं लापरवाही पाई गई है। उक्त अवधि में शा.उ.मा.वि. तकियापारा, दुर्ग के निम्नलिखित संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक (अधिकारी/कर्मचारी) पदस्थ थे।

संबंधित लोक सेवकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए वित्तीय कार्य में लापरवाही बरती गई है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत निम्नांकित लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय, कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया जाता है।

1) वंदना पाण्डेय, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. स्टेशन मरौदा, जिला-दुर्ग (तत्कालीन संकुल प्रभारी, तकियापारा संकुल)

2) आशा टेकाम, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. तकियापारा, जिला-दुर्ग (वर्तमान संकुल प्रभारी)

3) नौशाद खान प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता) तत्कालीन संकुल समन्वयक (वर्तमान पदस्थापना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, फरीदनागर, दुर्ग)

4) निजामुद्दीन, (मूल पद सहायक शिक्षक) तत्कालीन संकुल समन्वयक (वर्तमान शा. नेहरू प्रा. शाला, तकियापारा, दुर्ग)

स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत इन चारों को उनके वर्तमान पदों से हटाते हुए अस्थायी रूप से अन्य विद्यालयों में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है। विभाग का कहना है कि इनसे संबंधित प्रकरणों की जांच अवधि में सेवा नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।यह आदेश राज्यपाल के नाम से अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग संगीता भोले द्वारा जारी किया गया है।

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