ओबीसी महासभा दुर्ग द्वारा कोर्ट मैनेजर पद में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांगछ.ग. लोक सेवा आयोग को ज्ञापन सौंपा गया – जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव
दुर्ग, 30 अक्टूबर 2025।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2025 को कोर्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा 2025 हेतु जारी विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण नहीं दिए जाने पर ओबीसी महासभा दुर्ग ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस संबंध में महासभा पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, विधि एवं विधायी मंत्री तथा पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक विकासशील राज्य है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 1.50 करोड़ जनसंख्या के साथ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सरकारी नौकरियों और व्यवस्थाओं में इस वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है।
महासभा ने बताया कि जारी विज्ञापन में कुल 22 पद निर्धारित किए गए हैं — जिनमें अनारक्षित 13, अनुसूचित जाति 3 तथा अनुसूचित जनजाति 6 पद हैं, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। यह अन्यायपूर्ण व संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।महासभा ने अपनी प्रमुख दो मांगें रखीं
—1️⃣ कोर्ट मैनेजर पद हेतु भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
2️⃣ जारी विज्ञापन को संशोधित कर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पदों की संख्या शामिल कर पुनः प्रकाशन किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महासचिव युगलकिशोर, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव, जिला संरक्षक राजेन्द्र परगनिहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा खिलेश्वरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सीमा साहू, समाजसेवी मुक्तानंद, जिला उपाध्यक्ष यागेशवर मानिकपुरी एवं लखन सांगोडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उक्त जानकारी ओबीसी महासभा दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव द्वारा दी गई।
