सरकारी नौकरी में निजी कारोबार का खेल उजागर, प्रधान पाठक निलंबित – अब और शिक्षकों के नाम सामने आने की तैयारी

बिना अनुमति विदेश घूमने और निजी हेल्थ कंपनी से जुड़ने के आरोप साबित, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी स्कूल की प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि शिक्षिका स्कूल की जिम्मेदारियों को दरकिनार कर एक निजी हेल्थ कंपनी की मार्केटिंग गतिविधियों में शामिल थीं और बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा पर भी चली गई थीं। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
जानकारी के अनुसार पंडरिया विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पडकीकला में पदस्थ प्रधान पाठक सीमा कश्यप के खिलाफ विभाग को शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि वह एक निजी हेल्थ कंपनी के मार्केटिंग कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और स्कूल के कार्यों की बजाय ज्यादा समय उसी गतिविधि में दे रही हैं। इसके साथ ही यह भी आरोप था कि उन्होंने बिना शासन की अनुमति के विदेश यात्रा की।मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच कराई गई। जांच में यह सामने आया कि शिक्षिका ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा की थी और निजी व्यवसायिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थीं। सरकारी सेवा में रहते हुए किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ना और बिना अनुमति विदेश जाना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए सीमा कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बोडला निर्धारित किया गया है।आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
साथ ही विभागीय जांच की आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
