30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, पेनाल्टी से राहत; 1 मई के बाद लगेगा 17% सरचार्ज

30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, पेनाल्टी से राहत; 1 मई के बाद लगेगा 17% सरचार्ज

दुर्ग, 05 अप्रैल।नगर पालिक निगम, दुर्ग ने संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है। निगम प्रशासन ने यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर कर जमा कर शासकीय छूट का लाभ उठा सकें।निगम के अनुसार, अप्रैल माह के अंत तक टैक्स जमा करने वाले करदाताओं से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं 1 मई 2026 के बाद बकाया संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज वसूला जाएगा।

वर्तमान में अंतिम तिथि तक लगभग 25 दिन शेष हैं। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर अतिरिक्त शुल्क से बचें।इधर, राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बकायादारों से वसूली के लिए घर-घर अभियान चलाया जाए। साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आयुक्त ने राजस्व अमले को निर्देशित किया है कि वसूली कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए टीम अपनी गतिविधियों की फोटो व्हाट्सएप पर अपडेट करें।

गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक निगम कार्यालय पहुंचकर टैक्स जमा कर रहे हैं, जो शहरवासियों की जागरूकता और सहयोग को दर्शाता है।निगम प्रशासन की अपील:निगम ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 30 अप्रैल 2026 से पहले अपना संपत्तिकर जमा कर छूट का लाभ लें और पेनाल्टी या दंडात्मक कार्रवाई से बचें।

समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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