उर्सपाक कार्यक्रम में नो एंट्री तोड़कर घुसे नशे में ट्रक चालक पर बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने लगाया ₹22 हजार जुर्माना
दुर्ग। उर्सपाक कार्यक्रम के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नो एंट्री का उल्लंघन कर शराब के नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर यातायात पुलिस दुर्ग ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में आरोपी चालक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय सीजेएम न्यायालय दुर्ग ने उस पर ₹22,000 का जुर्माना लगाया।यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 मई 2026 को उर्सपाक कार्यक्रम के दौरान पटेल चौक एवं दुर्ग शहर क्षेत्र में भारी भीड़ थी।
इसी दौरान ट्रक क्रमांक CG 08 W 9777 का चालक दिनेश कुमार, निवासी खुज्जी जिला राजनांदगांव, ट्रक को लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए नो एंट्री क्षेत्र मालवीय नगर, राजेंद्र पार्क चौक, बस स्टैंड होते हुए उतई तिराहा तक पहुंच गया।ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों ने विभिन्न चौकों पर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन नहीं रोक रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर ट्रक को सुरक्षित रूप से रुकवाया।
चालक की जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई, जिसमें उसके द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाना पाया गया।पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। 18 मई 2026 को माननीय सीजेएम न्यायालय दुर्ग ने आरोपी चालक पर ₹22,000 का जुर्माना अधिरोपित किया।यातायात पुलिस दुर्ग ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक नशे की हालत में वाहन चलाने वाले कुल 1325 वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
वहीं दो दिन पहले भी नशे में भारी वाहन चलाते पाए गए एक अन्य चालक पर न्यायालय द्वारा ₹32,000 की चालानी कार्रवाई की गई थी।इस कार्रवाई में निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, प्रधान आरक्षक देवानंद शर्मा, आरक्षक दिव्यदेव राजपूत एवं येमन चंद्राकर सहित यातायात पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा नो एंट्री एवं यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
