दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, पति सहित सास-ससुर गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा | जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरियरा में दहेज प्रताड़ना का एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना से त्रस्त नवविवाहिता ने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
विवाह के एक माह बाद शुरू हुई प्रताड़ना प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती जागृति श्रीवास का विवाह वर्ष 2024 में महेश कुमार श्रीवास के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के लगभग एक माह बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में कम सामान लाने की बात कहकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पति द्वारा मारपीट भी की जाती थी।
कीटनाशक सेवन से मौत दिनांक 08 दिसंबर 2025 को पति की मारपीट और सास-ससुर की गाली-गलौज से आहत होकर जागृति ने घर में रखे “Zura” नामक कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा शव पंचनामा की कार्रवाई की गई। परिजनों के बयान में दहेज प्रताड़ना की पुष्टि हुई।
बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज मामले में थाना मुलमुला में मर्ग क्रमांक 03/2026 धारा 194 बीएनएस के तहत जांच की गई। जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 36/2025 धारा 80 एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं एसडीओपी प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई।दिनांक 10 फरवरी 2026 को ग्राम नरियरा में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपीमहेश कुमार श्रीवास (26 वर्ष) – पतिअशोक कुमार श्रीवास (53 वर्ष) – ससुरराजकुमारी श्रीवास (54 वर्ष) – सासतीनों निवासी ग्राम नरियरा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा।पूछताछ में आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी, थाना प्रभारी मुलमुला निरीक्षक पारस पटेल, सउनि प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, आरक्षक मालती लहरे सहित थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
समाज के लिए संदेशयह घटना दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ सख्त चेतावनी है। दहेज प्रताड़ना एक गंभीर अपराध है और इसके विरुद्ध कानून सख्ती से कार्रवाई करता है।
