24 जून को दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में होगी ग्राम सभा, आवास प्लस 2.0 के पात्र हितग्राहियों का होगा सत्यापन

24 जून को दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में होगी ग्राम सभा, आवास प्लस 2.0 के पात्र हितग्राहियों का होगा सत्यापन

दुर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत छूटे हुए पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए आवास प्लस 2.0 अभियान के अंतर्गत 24 जून को दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की प्रारंभिक पात्रता सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा तथा अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

प्रशासन का उद्देश्य सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।ग्राम सभा में पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की भी जानकारी दी जाएगी। जिन परिवारों के पास चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर, 50 हजार रुपये से अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड, शासकीय नौकरी या आयकरदाता सदस्य हैं, उन्हें योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।जिला प्रशासन ने जनपद पंचायतों के अधिकारियों, सरपंचों और सचिवों को ग्राम सभा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसमें शामिल हो सकें।

ग्रामीणों को सूची में शामिल किसी नाम पर आपत्ति होने पर ग्राम सभा में ही दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।कलेक्टर ने कहा है कि आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम सभाओं में जनभागीदारी आवश्यक है।

ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को अंतिम स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर भेजा जाएगा।

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