महापौर का निर्देश: तेज आवाज में डीजे बजाने पर लाइसेंस निरस्त तक की कार्रवाई

दुर्ग, 23 अप्रैल। नगर पालिक निगम दुर्ग ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। महापौर अलका बाघमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम सीमा क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम का अमला रात 10 बजे के बाद विशेष निगरानी रखेगा और कहीं भी तेज आवाज में डीजे बजता पाए जाने पर पहले डीजे संचालक और उसके बाद संबंधित मैरिज गार्डन, भवन या लॉन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।महापौर ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों के दौरान तेज ध्वनि के कारण ट्रैफिक जाम या आमजन को परेशानी होने पर संबंधित मैरिज गार्डन या बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।इसके साथ ही बारात में पेपर कंफेटी (कागज के टुकड़े) उड़ाने वाली मशीनों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर मशीन जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।महापौर ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि शहर में शांति और स्वच्छ वातावरण बना रहे।

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