कर्मचारियों को राहत, संगठन से जुड़ने के लिए अब अनुमति जरूरी नहीं

रायपुर। सरकारी कर्मचारियों को लेकर जारी विवादित आदेश पर राज्य शासन ने महज 24 घंटे के भीतर यू-टर्न ले लिया है। कर्मचारियों के राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया गया है।गौरतलब है कि 21 अप्रैल को जारी आदेश में कर्मचारियों के किसी भी राजनीतिक या अन्य संगठन में पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही, किसी संस्था या संगठन से जुड़ने से पहले शासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

इस आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच असंतोष की स्थिति बन गई थी और इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। स्थिति को देखते हुए शासन ने त्वरित निर्णय लेते हुए 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया।नए आदेश के तहत अब कर्मचारियों को राजनीतिक या अन्य संगठनों में शामिल होने पर पहले जैसी बाध्यता नहीं रहेगी।

शासन के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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