विद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

विद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

– 23 दुकानदारों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 2450 रूपये का अर्थदण्ड

दुर्ग, 22 जुलाई 2026 / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. अर्चना चौहान के मार्गदर्शन में विगत 21 जुलाई को कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत थाना जामगांव आर क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें विद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधानों का निरीक्षण किया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेल्हारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरवाय, जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटरेल परिसर के आस-पास उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ब एवं 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने वालों पर समझाईश के साथ-साथ चालानी कार्यवाही की गई तथा उन्हें भविष्य में कानून का पालन करने के निर्देश दिये हैं, उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कुल 23 चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 2 हजार 450 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

धारा 6अ के अंतर्गत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 6ब के तहत् स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध एवं धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस चालानी कार्यवाही में औषधि निरीक्षक श्रीमती जागेश्वरी साहू, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रिचा शर्मा, पुलिस विभाग से आरक्षक श्री संतोष गुप्ता, मोहम्मद शमीम, श्री पंकज एवं स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती कविता ताम्रकार उपस्थित थे।

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