जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय निलंबित:जारी हुआ आदेश

जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय निलंबित

दुर्ग संभाग आयुक्त ने जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और आम जनता से अशिष्ट व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मुख्य बिंदु:🔹 सुशासन तिहार के तहत ग्राम थनोंद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के दौरान आम जनता से कथित अशिष्ट व्यवहार का मामला सामने आया था।

🔹 शिविर का वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर दुर्ग ने जांच कर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था।

🔹 आयुक्त दुर्ग संभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

🔹 आदेश में कहा गया है कि अधिकारी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

🔹 कर्तव्य में लापरवाही एवं कदाचरण के आरोपों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।

🔹 निलंबन अवधि में रूपेश कुमार पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

🔹 जिला पंचायत दुर्ग के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी महेंद्र कुमार जांगड़े को जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

🔹 आदेश 1 जून 2026 से तत्काल प्रभावशील माना जाएगा।

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