दुर्ग। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत लागू किया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इन नियमों का कड़ाई से पालन कराएं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
इस पहल के साथ यातायात पुलिस दुर्ग और जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग दें। प्रशासन का मानना है कि सामूहिक प्रयासों से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
