सेल्फ ड्राइव वाहन के नुकसान की भरपाई के नाम पर युवकों से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

सेल्फ ड्राइव वाहन के नुकसान की भरपाई के नाम पर युवकों से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। सेल्फ ड्राइव पर दिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग को लेकर युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट करने के मामले में पदमनाभपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के मुताबिक, कर्मचारी नगर स्थित सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स से करीब एक माह पहले कुछ युवकों ने कार किराये पर ली थी।

इस दौरान स्कोडा रेपिड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आरोप है कि 6 अगस्त को ऋषि बघेल उर्फ राज और प्रियांशु मंडल ने युवकों को बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास से जबरन एक्सयूवी-500 में बैठाया और अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने ले जाकर वाहन की मरम्मत के लिए दो लाख रुपये की मांग की। राशि नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई।मामले में 7 अगस्त को शिकायत मिलने पर पदमनाभपुर थाने में अपराध क्रमांक 460/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं और मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों में ऋषि बघेल उर्फ राज (24), निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग और प्रियांशु मंडल (20), निवासी ग्राम फुलझर, थाना सोमनी, राजनांदगांव शामिल हैं।पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डिजायर, ओडी, स्कोडा रेपिड और एक्सयूवी-500 समेत कुल चार वाहन जब्त किए हैं। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन दुर्घटना या आर्थिक विवाद होने पर कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस अथवा वैधानिक माध्यम का सहारा लें।

किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, मारपीट करना या दबाव बनाकर राशि मांगना कानूनन अपराध है।

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